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द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हल्द्वानी ने दहेज हत्या के 5 अरोपितो को किया दोषमुक्त, वरिष्ठ अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा की दमदार पैरवी के चलते मिला इंसाफ।

दहेज हत्या के 5 अरोपितो दोषमुक्त, वरिष्ठ अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा की दमदार पैरवी के चलते मिला इंसाफ

हल्द्वानी। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हल्द्वानी (नैनीताल) नीलम रात्रा की अदालत ने दहेज हत्या के 5 आरोपियों को गवाहों के विरोधाभासी बयानों व साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त करार दिया है। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा की सशक्त पैरवी के चलते मिला इंसाफ।

वादी मुकदमा दीवान सिंह भण्डारी ने 22 अप्रैल 2021को लालकुआं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी पुत्री मनीषा ने 9 अगस्त 2019 को नीरज बोरा पुत्र विशन सिंह बोरा निवासी डोभालवाला देहरादून के साथ लव मैरिज की । लेकिन शादी के बाद से ही उसका पति नीरज, मां देवकी देवी,बहन मंजू,संगीता व भाई पंकज उसे दहेज के लिये प्रताड़ित करने लगे । जिससे क्षुब्ध होकर उनकी पुत्री ने मायके बिन्दुखत्ता में आत्महत्या कर ली । पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ दहेज अधिनियम की धारा 304 बी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया ।
मामले में बचाव पक्ष की ओर से बताया गया कि इस शादी से नीरज के परिवार वाले खुश नहीं थे और मृतका कभी अपने ससुराल गई ही नहीं । नीरज ने उसे कुछ समय हल्द्वानी किराए के मकान में रखा और कुछ दिन देहरादून में किराए के कमरे में रखा । बाद में वह अपने मायके ही रही । जबकि नीरज सेना में है । बताया कि मृतका के मायके वाले अपनी पुत्री को प्रताड़ित करते थे और नीरज से समय समय पर पैंसे मांगते थे । जिससे क्षुब्ध होकर मनीषा ने आत्महत्या की ।
बचाव पक्ष की दलीलों, गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दहेज हत्या के सभी पांचों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया ।

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