उत्तराखंड
*चोरी का आरोपी न्यायालय से दोषमुक्त, अधिवक्ता सुनील आर्या की दमदार पैरवी*
नैनीताल। घर में घुसकर चोरी करने के आरोपी को विद्वान अधिवक्ता सुनील कुमार आर्या की दमदार पैरवी के चनते न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया है।
मामले के अनुसार 6 फरवरी 2021 को धारा 380, 457, 411 भारतीय दंड संहिता थाना भवाली संजय पुत्र श्री गिरीश चंद्र निवासी डोब ल्वेशाल नियर ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी सातताल रोड के विरुद्ध एक मामला पंजीकृत हुआ। जो न्यायालय मजिस्ट्रेट नैनीताल के यहां चला।
इस मामले में अभियोजन द्वारा 6 गवाह न्यायालय में पेश किए गए। जिस हेतु अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता सुनील कुमार आर्या द्वारा मुकदमे की अच्छी पैरवी कर अभियुक्त को 29 जून 2024 को दोषमुक्त कराया गया।