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उत्तराखंड

*किशोरी से दुष्कर्म के मामले में जीजा को 20 साल की सजा, 30 हजार का जुर्माना*

उत्तराखंड में नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म के आरोपी जीजा को देहरादून की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके अलावा, आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न अदा करने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने आरोपी को अदालत से हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया है।

मामला 2 सितंबर 2023 को चकराता थाने में दर्ज हुआ, जब लाखामंडल के एक निवासी ने पुलिस में शिकायत की कि 15 जुलाई 2023 को उनके घर के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे और उनकी 14 वर्षीय बेटी, जो आठवीं कक्षा की छात्रा थी, सिर में दर्द के कारण घर पर अकेली थी। इस दौरान आरोपी, जो उनकी बड़ी बेटी का पति था, शराब के नशे में उनके घर आया और किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने किशोरी को धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह और उसकी बहन को जान से मार देगा। डर के कारण किशोरी चुप रही और किसी से कुछ नहीं बताया।

कुछ दिन बाद आरोपी ने फिर से किशोरी के साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म का प्रयास किया। जब किशोरी ने इसका विरोध किया और अपने पिता को बताने की धमकी दी, तब भी आरोपी अपनी हरकतों से नहीं रुका। डर और घबराहट के कारण किशोरी ने करीब दो महीने बाद अपनी मां को घटना के बारे में बताया।

इस पर तहरीर के आधार पर चकराता पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। किशोरी के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने अदालत में आरोप सिद्ध करने के लिए आवश्यक साक्ष्य और गवाह पेश किए। अदालत ने सभी साक्ष्यों और पीड़िता के बयान को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को 20 साल की कठोर सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना दिया, जो कि न चुकाने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास होगा।

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