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उत्तराखंड

नैनीताल के प्रख्यात शेरवुड कॉलेज के प्रधानचार्य अमनदीप संधू को न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाई। जानें क्या था मामला

नैनीताल। नगर के प्रतिष्ठित शेरवुड कॉलेज के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू को सीजेएम कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई,crpc के तहत 3 साल से कम सजा के प्रावधान पर अंतरिम जमानत की मंजूर।
नैनीताल के प्रसिद्ध शेरवुड कॉलेज के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू,वार्डन रवि कुमार व सिस्टर पायल पॉल को मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने छात्र शान प्रजापति की मौत मामले में दोषी करार देते हुवे धारा 304 A एआईपीसी के तहत दो-दो साल की सश्रम कारावास व 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
सीआरपीसी के तहत 3 साल से कम सजा पर अंतरिम जमानत का प्रावधान है लिहाजा तीनों ही अभियुक्तों को एक माह की अंतरिम जमानत भी कोर्ट ने मंजूर कर दी है।
नियमानुसार प्रधानाचार्य संधू सहित सभी अभियुक्तों को एक माह के भीतर जिला एवं सत्र न्यायालय में नियमित जमानत हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल के आदेश जारी करते हुवे तीनों अभियुक्तों को रिहा कर दिया।
गौरतलब है कि बीते 2014 ने नेपाल निवासी छात्र शान प्रजापति की स्कूल में तबियत बिगड़ गई थी मगर स्कूल प्रबंधन द्वारा शान के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया और ना ही प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया इतना ही नहीं स्कूल के डॉक्टर को भी नहीं दिखाया गया और दो दिन बीत जाने के बाद उसको हल्द्वानी के बॉम्बे अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी मौत हो गई उसके बाद मामला गर्माया और शान प्रजापति के परिजनों की तरफ से पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई और जांच पड़ताल हुई जिसमें बॉम्बे अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी माना कि बच्चे की मौत इलाज में देरी की वजह से हुई और तीनों ही जिम्मेदार लोगों को बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहराया और मुकदमा चला और आज कोर्ट ने उक्त आदेश में प्रधानाचार्य सहित अन्य दो लोगों को दो-दो साल की कैद व 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।⇑

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