उत्तराखंड
PF खाताधारक कृपया ध्यान दें: 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम, यह पड़ेगा असर
यदि आप भी एक पीएफ खाताधारक हैं तो यह आपके काम की खबर है। अब सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है, जिसका असर सीधे देश के 6 करोड़ से अधिक पीएफ खाताधारकों एवं ईपीएफओ के सदस्यों पर होगा। नए आयकर नियमों के अनुसार गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए कर-मुक्त योगदान पर 2.5 लाख रुपये और सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। नतीजतन, जब एक गैर-सरकारी कर्मचारी अपने पीएफ खाते में निर्धारित सीमा से अधिक राशि जमा करेगा, तो उस पर अर्जित ब्याज कर के अधीन होगा। इसी तरह, यदि कोई सरकारी कर्मचारी निर्धारित सीमा से अधिक राशि जमा करता है, तो अतिरिक्त राशि से अर्जित ब्याज कर के अधीन होगा।
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केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है। नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा जिसके तहत सीमा से अधिक योगदान से होने वाली आय कर योग्य होगी। 31 मार्च, 2021 तक कर्मचारियों द्वारा किए गए सभी योगदानों को गैर-कर योग्य योगदान माना जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अतिरिक्त राशि पर ब्याज की गणना गैर-कर योग्य योगदान और कर योग्य योगदान के लिए अलग से की जाएगी।
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