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उत्तराखंड

*लाखों की धोखाधड़ी करने वाले फरार अभियुक्त को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, साथी पूर्व में भेजे जा चुके हैं जेल*

देहरादून। पॉलिसी की रकम को निवेश में लगाकर लाभ कमाने का लालच देकर 36 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले फरार आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि उसके साथी पूर्व में जेल भेजे जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार के निर्देशो के क्रम में प्रदेश के निवासियों को साइबर अपराधियों द्वारा जनता से ठगी करने वालो पर सख्त कार्यवाही कर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा एसटीएफ व साइबर पुलिस को प्रभावी कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश दिये गये है। वर्तमान में साइबर अपराधी आम जनता की गाढ़ी कमाई हड़पने हेतु अपराध के नये-नये तरीके अपनाकर धोखाधड़ी कर रहे है। इसी परिपेक्ष्य में ठगों द्वारा बीमा पॉलिसी की राशि को निवेश में लगाकर लाभ कमाने का लालच देने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधडी की जा रही है । इसी क्रम में दिनांक 17.02.2021 को शिकायतकर्ता  राजेन्द्र कुमार S/o स्व0 श्री कलीराम, पुर्व प्रधान,ग्राम बुक्कनपुर, पोस्ट –ऐथल बुजुर्ग, लक्सर, हरिद्वार ने साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन देहरादून पर लिखित  सूचना अंकित कराई, जिसमें शिकायतकर्ता के साथ अज्ञात अभियुक्तो द्वारा  *स्वंय को इन्शोरेन्स का मैनेजर बताते हुए बताया कि आपकी पॉलिसी शेयर मार्केट मे लगने वाली है। जिससे कि पॉलिसी का समस्त पैसा खत्म हो जायेगा। अतः आप अपना पैसा जल्द से जल्द निकलवा ले।

जिस पर अज्ञात अभियुक्तगणों  द्वारा पॉलिसी सँख्या नम्बर, नाम, पता, जन्मतिथि आदि सभी जानकारी शिकायतकर्ता को  बतायी, जिसे शिकायतकर्ता द्वारा अपने पॉलिसी के कागजो मे देखने पर सही पाया गया। जिसके पश्चात अज्ञात व्यक्ति  द्वारा शिकायतकर्ता को पुनः फोन कर उक्त पॉलिसी का पैसा लेने के लिए शिकायतकर्ता को  66284/- रुपये बॉण्ड के रुप मे प्रदान किये गये  खाते में जमा करने हेतु बताया गया।  शिकायतकर्ता की  पॉलिसी एंव बाण्ड के पैसे को कई गुना बढाने की स्कीम के बारे में बताकर  एक करोड रुपये बनाने की स्कीम का लालच देकर कुल छत्तीस लाख तेरह हजार दो सौ अठ्ठावन (3613258/-) रुपये की धनराशि धोखाधडी  से  प्राप्त करने सम्बन्धी शिकायत अंकित की गई । जिस पर साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन देहरादून पर मु0अ0सं0 07/21 धारा 420,467,498,471,120बी भादवि व 66(डी) आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना साइबर थाना में नियुक्त  निरीक्षक श्री विकास भारद्वाज के सुपुर्द हुई ।

दौराने विवेचना ज्ञात हुआ कि वादी द्वारा अज्ञात अभियुक्तगणों के झांसे में आकर विभिन्न तिथियों में लगभग 3613258/- रुपये जमा करवाये गये, उक्त दोनो सौरभ गुप्ता पुत्र नरेश गुप्ता निवासी एफ- 1102 रिवर हाईट्स राज नगर एक्सटेशन गाजियाबाद व  कुलदीप ठाकुर पुत्र नरेश सिंह निवासी R/C 8 शिव विहार खोड़ा कालोनी शिप्रा सन सिटी गाजियाबाद  का होना पाया गया। विवेचना से पाया गया कि इन उपरोक्त खातों से रुपये बाद में विजय प्रकाश अग्रवाल के खाते में ट्रासंफर किया गया है व कुछ रुपये एटीएम के माध्यम से निकाल लिये गये। दौराने विवेचना से यह भी ज्ञात हुआ कि अभियुक्त कुलदीप ठाकुर,विजय प्रकाश अग्रवाल, शिशिर अग्रवाल को साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन आगरा द्वारा मु0अ0सं0 8/21 धारा 406,419,420,120बी भादवि व 66 डी आईटीएक्ट में गिरफ्तार कर आगरा जेल में निरुद्ध किय़ा गया था। जबकि अभियुक्त सौरभ गुप्ता उपरोक्त को ब्याबरा थाना जिला राजगढ़ म0प्र0 पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 186/21 धारा 420,409 भादवि में गिरफ्तार कर जिला कारागार राजगढ़ म0प्र0  में निरुद्ध किया गया।

अतः चारों के विरुद्ध मा0 न्यायालय  से वारण्ट जारी किया गया। अभियुक्त सौरभ गुप्ता, कुलदीप ठाकुर व शिशिर अग्रवाल के विरुद्ध न्यायालय से रिमाण्ड प्राप्त किया गया। अभियुक्त सौरभ गुप्ता, कुलदीप ठाकुर व शिशिर अग्रवाल के विरुद्ध साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।  दौराने विवेचना अभियुक्त अंशुल अग्रवाल पुत्र विजय प्रकाश निवासी फ्लैट नम्बर 1701 टावर नम्बर 07 थाना ऑरेन्ज काउन्टी जनपद गाजियाबाद उ0प्र0 का नाम प्रकाश में आया जो कि साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन आगरा द्वारा मु0अ0सं0 8/21 धारा 406,419,420,120बी भादवि व 66 डी आईटीएक्ट में गिरफ्तार कर आगरा जेल में निरुद्ध किय़ा गया था। अभियुक्त अंशुल अग्रवाल के विरुद्ध वारण्ट प्राप्त कर गिरफ्तार किया गया अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश 14 दिवस का रिमाण्ड प्राप्त किया गया।

अपराध का तरीकाः-

साईबर ठगों द्वारा  स्वंय को इन्सोरेन्स कम्पनी का मैनेजर बताते हुए शिकायतकर्ता को फोन कर बताया कि आपकी पॉलिसी शेयर मार्केट मे लगने वाली है, जिससे कि पॉलिसी का समस्त पैसा खत्म हो जायेगा। अतः आप अपना पैसा जल्द से जल्द निकलवा ले। जिस पर साईबर ठगों द्वारा पॉलिसी सँख्या नम्बर, नाम, पता, जन्मतिथि आदि सभी जानकारी बतायी गयी जो कि शिकायतकर्ता द्वारा अपने पॉलिसी के कागजो से मिलान करने पर सही पायी गयी। शिकायतकर्ता की  पॉलिसी एंव बाण्ड के पैसे को कई गुना बढाने की स्कीम के बारे में बताकर  एक करोड रुपये बनाने की स्कीम का लालच देकर साईबर ठगों द्वारा शिकायतकर्ता को पुनः फोन कर उक्त पॉलिसी का पैसा लेने के लिए शिकायतकर्ता को 66284/- रुपये बॉण्ड के रुप मे दिये गये खाते में जमा करने हेतु बताया गया।  जिसे शिकायतकर्ता द्वारा साईबर ठगों द्वारा प्रदान कराये गये खाते पर जमा करायी गयी।  जिसके पश्चात साईबर ठगों  द्वारा कुल छत्तीस लाख तेरह हजार दो सौ अठ्ठावन (3613258/-) रुपये  विभिन्न खातों में पीडित से धोखाधडी  कर  प्राप्त की गयी।

पूर्व में गिरफ्तार आरोपीः-
1. सौरभ गुप्ता पुत्र नरेश गुप्ता निवासी ई- 1102 रिवर हाईट्स राजनगर जनपद गाजियाबाद उ0प्र0
2. शिशिर अग्रवाल पुत्र ओमप्रकाश अग्रवाल निवासी एल/सी 778 आवास विकास डीएम रोड बुलन्दशहर उ0प्र0
3. कुलदीप ठाकुर पुत्र नरेश सिंह निवासी आरसी-8 शिव विहार खोड़ा कालोनी जनपद गाजियाबाद उ0प्र0

गिरफ्तार आरोपीः-
अंशुल अग्रवाल पुत्र विजय प्रकाश निवासी फ्लैट नम्बर 1701 टावर नम्बर 07 थाना ऑरेन्ज काउन्टी जनपद गाजियाबाद उ0प्र0।

पुलिस टीमः-
1- निरीक्षक श्री विकास भारद्वाज
2- अपर उ0नि0 मनोज बेनीवाल
3- मुख्य आरक्षी नरेश चन्द्र

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