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*उत्तराखंड बार कौंसिल का यूसीसी कानून के खिलाफ आंदोलन में समर्थन* *अधिवक्ताओं की मांग पर प्रदेश सरकार से की अपील*

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नैनीताल: उत्तराखंड बार कौंसिल ने यूसीसी कानून में रजिस्ट्री, वसीयत और अन्य विलेखों को पेपरलेस किए जाने के खिलाफ प्रदेशभर के अधिवक्ताओं द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया है। बार कौंसिल अध्यक्ष डॉ. महेंद्र पाल और सदस्य सचिव मेहरबान सिंह कोरंगा ने इस संबंध में एक बयान जारी कर बताया कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में यूसीसी कानून लागू किया है, जिसमें रजिस्ट्री, वसीयत और अन्य विलेखों को ऑनलाइन और पेपरलेस किए जाने का प्रावधान किया गया है।

बार कौंसिल के नेताओं ने कहा कि इस नए कानून के लागू होने से प्रदेश के अधिवक्ताओं के पेशेवर हितों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, और यह अधिवक्ताओं की आजीविका को भी प्रभावित कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस बारे में विभिन्न बार एसोसियेशनों से बार कौंसिल को कई प्रत्यावेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें इस कानून के प्रावधानों का विरोध किया गया है। अधिवक्ता समुदाय का मानना है कि यह कानून उनके पेशे के लिए अव्यावहारिक है और उनके कामकाजी तरीके पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

बार कौंसिल ऑफ उत्तराखंड ने इस आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि यूसीसी कानून में रजिस्ट्री, वसीयत और अन्य विलेखों को ऑनलाइन और पेपरलेस किए जाने के प्रावधानों को तुरंत वापस लिया जाए और इसे पूर्ववत स्थिति में लाया जाए।

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