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उत्तराखंड

*निचली अदालत का आदेश निरस्त, एनडीपीएस एक्ट का आरोपी दोषमुक्त* *अधिवक्ता प्रमोद तिवारी की दमदार पैरवी के चलते मिला इंसाफ*

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नैनीताल । प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एन डी पी एस एक्ट श्री विक्रम की अदालत ने द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की कोर्ट से एन डी पी एस एक्ट में दोषी ठहराये गए  आरोपी को दोषमुक्त करते हुए निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया है ।

मामले के अनुसार 19 नवम्बर 2019 को रेलवे बाजार तिराहे में  रिजवान पुत्र बसरूद्दीन को पुलिस ने 4.5 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था । जिसे द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की कोर्ट ने 12 जुलाई 2023 को एन डी पी एस एक्ट में दोषी ठहराते हुए 6 माह के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई थी । जिसके खिलाफ रिजवान में विशेष न्यायाधीश एन डी पी एस एक्ट की कोर्ट में अपील की थी ।

विशेष न्यायाधीश एन डी पी एस एक्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस रिकार्ड में विरोधाभास होने पर आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया ।

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