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उत्तराखंड

*नैनीताल: उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों पर नगर की यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस की अपील*

नैनीताल। उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा नगर नैनीताल की यातायात व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत नगरवासियों से अपील की गई है कि वे सड़कों पर खड़े वाहनों और दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटा लें, अन्यथा पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने कहा कि नगर में सड़क किनारे खड़े वाहनों को वाहन मालिकों द्वारा तुरन्त हटाया जाए, अन्यथा कल से इन वाहनों को क्रेन के माध्यम से हटाकर जब्त कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रतिदिन सड़क किनारे अवैध रूप से पार्क किए गए दोपहिया और चौपहिया वाहनों को भी क्रेन के माध्यम से हटाया जाएगा, और उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही, नगर के सड़कों पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर भी चेतावनी दी गई है। सभी दुकान स्वामियों से कहा गया है कि वे अपनी दुकानों के आगे से सड़क पर रखे सामान और अतिक्रमण को 3 दिनों के भीतर हटा लें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, नगर में अवैध रूप से सड़कों पर चल रहे ठेले और फड़ों को नगर पालिका की सहायता से हटाया जाएगा।

पुलिस द्वारा यह चेतावनी नगरवासियों के साथ ही व्यापारियों को भी दी गई है ताकि नगर की यातायात व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके और किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके।

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