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उत्तराखंड

*बनभूलपुरा हिंसा में फईम की मौत का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी मासिक जांच रिपोर्ट*

उत्तराखंड उच्च न्यायालय में गुरुवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के दौरान गोली लगने से फईम की मौत की जांच सीबीआई से कराने की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच कर रहे बनभूलपुरा थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी का पिथौरागढ़ जिले में स्थानांतरण कर दिया गया है। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) भी गठित किया गया है।

एसआईटी का नेतृत्व नैनीताल एसपी ट्रैफिक जगदीश चंद्रा कर रहे हैं। हल्द्वानी के सीओ नितिन लोहनी तथा एसआई प्रमोद पाठक इस दल के सदस्य हैं। न्यायालय ने एसआईटी को निर्देश दिए हैं कि वह हर माह जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष हुई।

खंडपीठ ने हाल ही में फईम हत्याकांड की जांच एसआईटी से कराने और जांच अधिकारी नीरज भाकुनी के जिले से बाहर तबादले के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि जांच अधिकारी खुद ही जांच कर अंतिम रिपोर्ट पेश कर रहा था, जो उचित नहीं है, क्योंकि मामले में गंभीर हत्या के आरोप हैं।

मृतक फईम के भाई परवेज ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि 6 मई 2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने और परिवार की सुरक्षा की मांग की है।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि फईम की मौत बनभूलपुरा हिंसा के दौरान नहीं हुई, बल्कि अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या की है। बावजूद इसके प्रशासन और पुलिस की उदासीनता के कारण अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है।

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