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उत्तराखंड

*त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को मिली हरी झंडी, हाईकोर्ट ने हटाया प्रतिबंध*

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उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई की। कोर्ट ने चुनाव पर लगी रोक हटा दी है और चुनाव आयोग को पूर्व में जारी चुनाव कार्यक्रम को तीन दिन आगे बढ़ाकर नया कार्यक्रम जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तीन हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा गया है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी प्रत्याशी को चुनाव कार्यक्रम या आरक्षण रोस्टर से कोई आपत्ति है, तो वह अदालत में अपना पक्ष रख सकता है।

सुनवाई के दौरान ब्लॉक प्रमुख सीटों के आरक्षण निर्धारित करने और जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों के आरक्षण निर्धारित न करने पर गंभीर सवाल उठाए गए। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव समान प्रक्रिया से होता है, फिर भी आरक्षण का अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है।

एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट को सूचित किया कि देहरादून के डोईवाला ब्लॉक में ग्राम प्रधान की 63 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं, जो विवादास्पद है।

याचिकाकर्ताओं ने आरक्षण रोस्टर में कई सीटों का लंबे समय से एक ही वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने की बात कही, जिसे संविधान के अनुच्छेद 243 और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ बताया।

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