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उत्तराखंड

*नाबालिक के वाहन चलाने पर अभिभावक के खिलाफ एफआईआर, वाहन सीज*

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हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में एक नाबालिक द्वारा बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर उसके पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा और एसपी क्राइम/ट्रैफिक डॉ. जगदीश चंद्र के निर्देशन में जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

काठगोदाम थाना के थानाध्यक्ष दीपक बिष्ट की टीम ने मल्ला काठगोदाम क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक नाबालिक को सेन्ट थेरेसा स्कूल के पास बिना ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन कागजात के बुलेट मोटरसाइकिल (UK04Y-5754) चलाते हुए पकड़ा। इस दौरान नाबालिक के पिता, श्री संजय सिंह रौतेला को यातायात नियमों के उल्लंघन की जानकारी दी गई और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वाहन को सीज कर दिया गया है और मामले को न्यायालय में भेजा गया है।

पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें, अन्यथा MV Act की धारा 199A के तहत अभिभावकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और 25,000 रुपये तक जुर्माना या 3 साल तक की सजा हो सकती है।

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