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उत्तराखंड

*षड़यंत्र के तहत दर्ज कराया छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा, न्यायालय के आदेश पर महिला पर ही होगी कार्यवाही*

अधिवक्ता राजन मेहरा व शिवांशु जोशी की दमदार पैरवी से सगे भाइयों को मिला न्याय

नैनीताल। छेड़खानी व मारपीट की गलत एफआईआर दर्ज कराना महिला को भारी पड़ गया। यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश ने महिला पर परिवाद दर्ज करने के साथ ही मामले में जांच करने वाली विवेचना अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही के आदेश एसएसपी नैनीताल को दिए हैं। वहीं मामले में आरोपी दोनो भाइयों को न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया है।

जानकारी के अनुसार नैनीताल के मौना निवासी पीताम्बर मिश्रा ने 2023 में 200000 रुपये में अपनी जमीन का सौदा मोना निवासी प्रेम प्रकाश शर्मा से किया। जिसकी रकम पीतांबर मिश्रा ने अपने लड़के को पत्नी के खाते में ली। इसके बाद सौदा कैंसिल करने की नीयत से उसकी परितग्यता पुत्री ज्योति ने षड्यंत्र के तहत प्रेम प्रकाश शर्मा और उसके भाई हेमवती नंदन शर्मा पर छेड़खानी मारपीट को गाली गलौज की। तहरीर भवाली थाने में देकर मुकदमा दर्ज करा दिया।

जिसके बाद जांच अधिकारी ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा व अधिवक्ता शिवांशु जोशी ने मामले में न्यायालय में दमदार पैरवी करते हुए सारे तथ्य सामने रखे न्यायालय ने छेड़खानी की घटना को गलत मानते हुए महिला के खिलाफ परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए। वहीं न्यायालय ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुवे जांच अधिकारी के खिलाफ  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश भी पारित किए हैं।

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