उत्तराखंड
*ब्लॉगर बिरजू मयाल गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर फैला रहा था भ्रामक प्रचार*
उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के नैनीताल जिले में सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर लोगों को बदनाम करने, धमकाने और अवैध वसूली में लिप्त ब्लॉगर बिरजू मयाल को रामनगर पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे समय से सोशल मीडिया पर झूठे और भ्रामक आरोप लगाकर आम जनता और स्थानीय लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। उसके खिलाफ लगातार मिल रही गंभीर शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार 27 जुलाई 2025 को रामनगर थाने में तीन अलग-अलग व्यक्तियों ने बिरजू मयाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। राकेश नैनवाल, निवासी ग्राम ढिकुली ने बताया कि आरोपी ने उन्हें गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। इस पर FIR संख्या 279/25, धारा 351(3)/352 BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
दिनेश मेहरा, निवासी शिवलालपुर रामनगर ने बताया कि आरोपी ने ₹10,000 की अवैध मांग की और न देने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस पर FIR संख्या 280/25, धारा 308(2)/351(3) BNS के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया।
भरतपुरी, रामनगर निवासी महिला ने शिकायत में कहा कि 13 जुलाई को एक घरेलू विवाद में हस्तक्षेप करने पर बिरजू मयाल ने उन्हें गालियां दीं, धमकाया और छेड़छाड़ की। इस आधार पर FIR संख्या 281/25, धारा 74/115(2)/351(3)/352 BNS में अभियोग पंजीकृत किया गया।
पुलिस के अनुसार, बिरजू मयाल लगातार सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहा था। वह तथ्यों की पुष्टि किए बिना लोगों पर झूठे आरोप लगाता, बदनाम करता और उनसे पैसे वसूलने की कोशिश करता। कई बार वह जान से मारने की धमकी देकर लोगों को डराता और ब्लैकमेल करता था।
इन गंभीर मामलों को देखते हुए पुलिस ने 27 जुलाई 2025 को रामपुर रोड हाइवे स्थित मंडी गेट के पास से बिरजू मयाल पुत्र उमेद मयाल, निवासी नाथूझाला कोटाबाग को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान भी उसने अपने अपराध स्वीकारे हैं।
बिरजू मयाल पर पूर्व में भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, धमकी, सरकारी कार्य में बाधा, और एससी/एसटी एक्ट जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं।
रामनगर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह, धमकी या वसूली करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।



