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चेक बाउंस मामले में अभियुक्त को 1 वर्ष की सजा, ₹10 लाख का जुर्माना, वरिष्ठ अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा की दमदार पैरवी के चलते मिला इंसाफ

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चेक बाउंस मामले में अभियुक्त को 1 वर्ष की सजा, ₹10 लाख का जुर्मान

हल्द्वानी। चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने अभियुक्त मेघाश्याम सिंह रावत को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सश्रम कारावास और ₹10 लाख रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है वादी महेन्द्र सिंह लटवाल द्वारा अपने अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा के माध्यम से दायर वाद के अनुसार, अभियुक्त मेघाश्याम रावत निवासी कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी ने व्यावसायिक सहायता के रूप में ₹7,70,000 की राशि उधार ली थी। राशि की वापसी के लिए अभियुक्त ने समान धनराशि के चेक प्रदान किए थे, जो वादी द्वारा बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गए। बैंक ने खाते में धनराशि न होने की जानकारी दी।वादी द्वारा अभियुक्त को कानूनी नोटिस भी भेजा गया, जिसे अभियुक्त ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत में हुई। अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा द्वारा प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।

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