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उत्तराखंड

*छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोपी दोषमुक्त*

नैनीताल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल रवि प्रकाश की अदालत ने छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी व्यक्ति को दोषमुक्त करार दिया है। आरोपित व्यक्ति मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय नैनीताल में सेवारत है ।

मामले के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने अपने स्टॉफ के ही एक कर्मचारी मयंक शर्मा  के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मार्च 2023 में तल्लीताल थाने में मुकदमा दर्ज किया था । इस मामले में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों व पुलिस जांच रिपोर्ट को आधार पर कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को दोषमुक्त करार दिया ।

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