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उत्तराखंड

*‘आओ नाले में नहाओ’ कहना पड़ा भारी, इंस्टाग्राम वीडियो बनाने वाले युवक पर जुर्माना*

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सोशल मीडिया पर भ्रामक और जनसुरक्षा को खतरे में डालने वाले कंटेंट के खिलाफ हल्द्वानी पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई की है। ‘आओ नाले में नहाओ’ नामक इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए लोगों को खुले नाले में नहाने के लिए उकसाने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में लेकर ₹5000 का जुर्माना लगाया है।

मामला उस समय सामने आया जब सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान नैनीताल जनपद के कालाढूंगी क्षेत्र का एक वीडियो संज्ञान में आया। वीडियो में युवक खुद नाले में नहाते हुए अन्य युवाओं को भी इसी तरह नहाने के लिए आमंत्रित कर रहा था। इस तरह की पोस्ट से युवाओं को गलत प्रेरणा मिलने और जनसुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की आशंका थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) प्रहलाद मीणा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना बनभूलपुरा के प्रभारी निरीक्षक सुशील जोशी को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

जांच में युवक की पहचान तारिक पुत्र मोहम्मद ताहिर, निवासी इंद्रा नगर, बनभूलपुरा, हल्द्वानी के रूप में हुई। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर इंस्टाग्राम पर डाला गया वीडियो तुरंत डिलीट करवाया। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 83 के अंतर्गत उस पर ₹5000 का जुर्माना लगाया गया। युवक से भविष्य में ऐसा कृत्य न दोहराने का लिखित माफीनामा भी लिया गया है।

जनहित में नैनीताल पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे खुले नालों, नदियों या तालाबों जैसे असुरक्षित स्थलों पर न नहाएं और न ही इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा दें। सोशल मीडिया पर इस तरह के खतरनाक स्टंट या भ्रामक पोस्ट करना कानूनन अपराध है और इसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

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