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Twitter news: कानून मानिए, नहीं तो अपनी दुकान बंद करिए…आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की ट्विटर को तगड़ी फटकार

अमरावती: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्विटर (Andhra Pradesh news) को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने प्लैटफॉर्म से आपत्तिजनक सामग्री न हटाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने ट्विटर से आपत्तिजनक सामग्री हटाने को लेकर आदेश दिया था। आदेश की अवहेलना पर कोर्ट ने ट्विटर (Twitter) से पूछा कि इस मुद्दे पर क्यों न उसे बंद कर दिया जाए? चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एम. सत्यनारायण मूर्ति की बेंच ने सोमवार को कहा कि आदेश के पालन में ट्विटर की निष्क्रियता अदालत की अवमानना के समान है।

बेंच ने ट्विटर को यह बताने के लिए कहा है कि उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए? अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए सात फरवरी की तारीख तय की है। अदालत ने ट्विटर को इस तारीख तक इस संबंध में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इससे पहले, सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि सोशल मीडिया मंच अपने प्लैटफार्म से आपत्तिजनक सामग्री हटाने में सहयोग नहीं कर रहा है।

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कोर्ट ने कहा, तकनीकी कारणों का हवाला नहीं चलेगा

इस पर बेंच ने ट्विटर से जानना चाहा कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए? यूट्यूब के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने अदालत के आदेशों का अनुपालन किया है लेकिन कुछ मीडिया टेलीविजन घराने अभी भी अपने ट्यूब चैनल पर इसे चला रहे हैं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि तकनीकी कारणों का हवाला देकर मामले को दबाया नहीं जाना चाहिए।

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‘कानून का सम्मान करना होगा नहीं तो अपनी दुकान बंद करिए’
बेंच ने कहा, ‘पिछली सुनवाई के दौरान हमने स्पष्ट आदेश दिया था कि आपत्तिजनक सामग्रियां तुरंत हटाई जाएं। ऐसा नहीं करना अदालत की अवमानना के दायरे में आता है। अगर आपको अपनी सेवाएं जारी रखनी हैं तो आपको इस देश के कानून का सम्मान करना होगा नहीं तो आप अपनी ‘दुकान’ बंद करिए।’ अदालत वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों और समर्थकों की ओर से कोर्ट के खिलाफ कई सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री डाले जाने का स्वत: संज्ञान लिया है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है और इस सिलसिले में कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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