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उत्तराखंड

*अधिवक्ता राजन मेहरा की दमदार पैरवी से मां की हत्या का आरोपी को अदालत से दोषमुक्त*

हल्द्वानी: वर्ष 2020 में हुई एक दर्दनाक घटना में 20 दिसंबर को हल्द्वानी के करायल क्षेत्र में एक वृद्ध महिला हीरा देवी की हत्या का मामला सामने आया था। महिला की हत्या का आरोप उसके छोटे बेटे राहुल शाही उर्फ राजा पर लगा था, जिसे पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। लेकिन अब अदालत ने इस मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राहुल शाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) से दोषमुक्त कर दिया है।

घटना के बाद पुलिस ने घटना स्थल से मिले खून आलूदा कपड़े, चाकू और बाथरूम में मिले खून के धब्बों की जांच की, जिससे यह बात सामने आई कि हीरा देवी की हत्या घर में ही मौजूद किसी व्यक्ति ने की थी। पुलिस की जांच के दौरान राहुल शाही का नाम सामने आया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, जांच के दौरान यह पाया गया कि राहुल मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, जिस कारण उसे उच्चतम न्यायालय से जमानत मिली।

न्यायालय में केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 16 गवाहों को पेश किया, जिनमें से कुछ साक्ष्य और अन्य जानकारियों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था। वहीं, आरोपी पक्ष की ओर से हल्द्वानी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव राजन सिंह मेहरा ने इस मामले में दमदार पैरवी की और हर गवाह से प्रतिपरीक्षा की।

राजन सिंह मेहरा की प्रभावशाली पैरवी और न्यायालय में पेश किए गए नजीरों को देखते हुए, अपर जिला जज 2, हल्द्वानी, नीलम रात्रा ने अंततः राहुल शाही को हत्या के आरोप से बरी कर दिया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से दोषमुक्त कर दिया। इस फैसले ने एक महत्वपूर्ण कानूनी उदाहरण प्रस्तुत किया है, जहां गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को राहत मिली।

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