उत्तराखंड
*3 माह के भीतर मां बेटा दहेज अधिनियम में दोष मुक्त* *वरिष्ठ अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा की दमदार पैरवी के चलते मिला इंसाफ*
नैनीताल। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन आयशा फरहीन द्वारा 3 माह के भीतर ट्रायल समाप्त कर मां और बेटे को दोष मुक्त करार दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा ने की बचाव पक्ष की पैरवी।
मामले के अनुसार निशा पुत्री दीवान सिंह की शादी 22 नवंबर 2022 को अनिल बिष्ट निवासी परवाड़ा मुक्तेश्वर के साथ हुई निशा द्वारा अपने पति अनिल बिष्ट वह अपनी सास राधिका बिष्ट पर आरोप लगाते हुए कहां की उसका पति और सांस दहेज मैं ₹1200000 की मांग और स्कूटी एलईडी टीवी की मांग करने तथा उसके गर्भ में लड़की होने का सीटी स्कैन करा कर उसकी हत्या करने का का आरोप लगाते हुए थाना मुक्तेश्वर में अंतर्गत धारा 323 498 504 भारतीय दंड संहिता एवं 3/4 दहेज अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 01 सन 2024 थाना मुक्तेश्वर में दर्ज कराया गया तमाम विवेचना के बाद विवेचक द्वारा अनिल और राधिका बिष्ट के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया अभियोजन की ओर से न्यायालय में 6 गवाहों का परीक्षण कराए अभियुक्तगणों की ओर से अपने बचाव में तीन गवाहों को परीक्षित कराया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय श्रीमान में पेश किए गए गवाहों अभियुक्त के अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा पूर्व सचिव हल्द्वानी बार एसोसिएशन एडवोकेट रितेश कुमार द्वारा प्रति परीक्षा की गई प्रतिपरीक्षा और मुख्य परीक्षा में अत्यधिक विरोधाभास आने तथा घटना के समय अनिल का नौकरी में होने और मेडिकल के कोई दस्तावेज पेश न करने और दहेज की मांग साबित न होने के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन आयशा फरहीन द्वारा मां और बेटे को दहेज के आरोप से दोष मुक्त कर दिया।