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उत्तराखंड

बिग बिग ब्रेकिंग : हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण ध्वस्तीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, नहीं चलेगा बुलडोज़र

हल्द्वानी।रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को भी नोटिस जारी किया है। अब सात फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी।

अब हल्द्वानी में बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में लोगों का हटाना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लोगों को बड़ी राहत मिली है।

बनभूलपुरा में लाइन नंबर 17 में दो जगहों पर दुआएं चल रही है। एक जगह पर महिलाएं तो दूसरी तरफ पुरुष रब से अपने घरों को बचाने के लिए फरियाद कर रहे हैं। साथी लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में फैसला आएगा। दिन चढ़ने के साथ ही यहां भीड़ बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ मामले में सुनवाई शुरू हो गई है।

हल्द्वानी बनभूलपुरा के रेलवे अतिक्रमण मामले में आज बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में जहां प्रभावित क्षेत्र में देर रात तक दुआओं और तिलावत का सिलसिला चलता रहा, वहीं प्रशासन की नजर भी सुनवाई पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। प्रभावितों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो प्रशासन शुक्रवार से युद्धस्तर पर तैयारियां शुरू कर देगा।

बीती 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस पर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इस बीच दो जनवरी को प्रभावितों ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की जिस पर पांच जनवरी को सुनवाई होनी है। बुधवार को दिन भर बनभूलपुरा क्षेत्र में जहां दुआओं और नमाज का सिलसिला रहा, वहीं सियासी माहौल भी गर्म रहा।

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