नैनीताल
ब्रेकिंग। हाईकोर्ट ने फड व्यवसायियों की याचिका को किया निरस्त, निर्धारित समय से अधिक फड लगाने की अनुमति नहीं
नैनीताल।उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने पंत पार्क में फड़ लगाने की समय अवधि बढ़ाएं जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने फड़ व्यवसायियों की याचिका को निरस्त कर दिया है। सुनवाई के दौरान नगर पालिका की ओर से कहा गया कि पूर्व में कोर्ट ने इनको फड़ लगाने हेतु गर्मी में पाँच बजे से आठ बजे तक व सर्दियों में 4 बजे से 6 बजे तक का समय दिया हुआ था। उसी के अनुसार नगर पालिका फड़ लगाने का समय इनको दे रही है। इसलिए अधिक समय नही दिया जा सकता। इसी के आधार पर कोर्ट ने याचिका को निरस्त कर दिया। मामले के अनुसार फड़ व्यवसायी मंजू बोरा ने याचिका दायर कर कहा है कि पूर्व में कोर्ट ने उनको फड़ लगाने के लिए सीमित समय का आदेश दिया था । इस अवधि के अंदर उनका व्यवसाय नही हो पा रहा है लिहाजा इस समय को बढ़ाया जाए।