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उत्तराखंड

Covid challans: 2 हजार का चालान…भले ही कार में बैठकर कॉफी पी रहे, कोरोना नियम को लेकर हाई कोर्ट में उठे सवाल

नई दिल्ली: कोरोना को लेकर राजधानी दिल्ली में हालात काफी बदल चुके हैं। कोरोना को मामले (Corona Cases in Delhi) पिछले दिनों के मुकाबले कम हो गए हैं लेकिन कई नियम अब भी पुराने ही है। ऐसे ही नियम का जिक्र दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में भी आया। कोर्ट को बताया गया कि आज भी लोगों का मास्क के लिए 2000 रुपये का चालान काटा जा रहा है, भले ही वह व्यक्ति अपनी निजी कार (Challan for Not Wearing Mask in Car)
में बैठकर कॉफी पी रहा हो।

कोरोना से जुड़ी पाबंदियों के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीएमए और संबंधित अथॉरिटी से कहा कि वे अपने सभी संबंधित आदेशों पर दोबारा से विचार करे और वर्तमान स्थिति के साथ उनकी अनुरूपता को देखें। कोर्ट को बताया गया कि आज भी लोगों का मास्क के लिए 2000 रुपये का चालान काटा जा रहा है।

Covid News: यह कैसा दिल्ली का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाई कोर्ट ने जताई हैरानी
दिल्ली सरकार के सीनियर वकील राहुल मेहरा ने कहा कि आज स्थिति काफी बदल चुकी है। लेकिन पिछले साल जारी आदेश जस के तस बने हुए हैं। उनमें कोई बदलाव नहीं है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सुविधाओं के अभाव पर हैरानी जताई। साथ ही कोर्ट ने स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाने पर भी सवाल उठाया।

Covid Lockdown: कोरोना पाबंदियों को तेजी से हटाने के लिए भी चाहिए एक ठोस फॉर्मूला!
बेड उपलब्धता और कोरोना से जुड़ी जानकारियों के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार की कोशिश यह सुनिश्चित करने की होनी चाहिए कि जरूरी सूचनाएं लोगों तक लगातार पहुंचे और उनके लिए उपलब्ध रहे। मोबाइल एप्लीकेशन बनाने पर विचार किया जाए ताकि लोगों को अस्पतालों में सुविधाओं से जुड़ी हर छोटी सूचना उस एप्लीकेशन के जरिए तुरंत मिल सके।

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