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राज्यपाल ले0ज0(से0नि0) गुरमीत सिंह ने खारिज किये कुविवि के कुलपति प्रो० एन०के० जोशी की नियुक्ति के विरुद्ध दायर सभी प्रत्यावेदन।
राज्यपाल ले0ज0(से0नि0) गुरमीत सिंह ने बुधबार को कुविवि के कुलपति प्रो० एन०के० जोशी की नियुक्ति के विरुद्ध देहरादून निवासी रविंद्र जुगरान द्वारा प्रेषित सभी प्रत्यावेदनों को खारिज कर दिया गया।
याचिकाकर्ता देहरादून निवासी रविंद्र जुगरान द्वारा महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति कुमाऊँ विश्वविद्यालय को प्रेषित अपने प्रत्यावेदनों में कुविवि के कुलपति प्रो० एन०के० जोशी की योग्यता एवं अनुभव पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए महामहिम राज्यपाल से कुलपति प्रो० जोशी की नियुक्ति को रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया था। जिस पर इस प्रकरण के सम्यक परीक्षणोपरांत मा० राज्यपाल द्वारा प्रो० जोशी की नियुक्ति के विरुद्ध सभी प्रत्यावेदनों को निराधार एवं बलहीन होने के कारण खारिज कर दिया गया।
ज्ञात हो कि रविंद्र जुगरान द्वारा पूर्व में मा० उच्च न्यायालय में भी कुलपति प्रो० एन०के० जोशी की नियुक्ति के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की गई थी परन्तु कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका निस्तारित कर दी गई थी कि याचिकाकर्ता का प्रत्यावेदन कुलाधिपति के पास लंबित है।
राजभवन के निर्णय पर जहाँ विश्वविद्यालय में ख़ुशी का माहौल है वहीं कुलपति प्रो जोशी ने कहा कि हर्ष का विषय यह है कि तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद कुमाऊँ विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के शीर्ष केंद्र के रूप में जगह बना रहा है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि वह विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें और साथ ही विद्यार्थी केंद्रित अभिनव योजनाओं को लागू कर सके।