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राज्य

अपात्र राशनकार्ड धारक 31 मई तक जमा कर लें राशन कार्ड, नहीं तो कार्यवाही और वसूली होगी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र राशनकार्ड धारकों को योजना से बाहर करने तथा उनके स्थान पर पात्र परिवारों को अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवार योजना में सम्मिलित किये जाने के संबंध में अपात्र को ना-पात्र को हां अभियान के अंतर्गत अन्त्योदय/प्राथमिक परिवार के राशनकार्डो को 31 मई तक समर्पित किया जाना है। 31 के उपरांत यदि कोई लाभार्थी/राशनकार्ड धारक अपात्र पाया गया है तो उसके विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत (यथाआवश्यकता प्रथम सूचना रिपोर्ट/वसूली) संबंधी कठोर कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आय के आधार पर कार्डधारक की पात्रता के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (सफेद राशन कार्ड) ऐसे परिवार जिनकी आय 15000 से कम हो, अन्त्योदय अन्न योजना (गुलाबी राशन कार्ड) ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य को दिव्यांग पेंशन हेतु पात्रता की श्रेणी में रखा गया है तथा परिवार की मासिक आय 4000 से कम हो जनपद के गरीब निर्बल वर्ग जो पूर्व से अन्त्योदय योजना में निहित है के साथ ऐसे परिवार जिनका संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला, असाध्य रोग से पीडित व्यक्ति, विकलांगता से पीडित अथवा 60 वर्ष की आयु के निराश्रित हो जिनकी आय का साधन न हो।

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