Connect with us

नैनीताल

स्टार हैल्थ एंड एलॉयड इश्योरेंस कंपनी पर बीमा क्लेम निरस्त करने के आरोप में 50 हजार रुपये का जुर्माना

जिला उपभोक्ता फोरम नैनीताल ने स्टार हैल्थ एंड एलॉयड इश्योरेंस कंपनी पर बीमा क्लेम निरस्त करने के आरोप में 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि परिवादी को पूर्ण धनराशि डेढ़ माह के भीतर अदा करने को कहा है। मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए 25 हजार रुपये अलग से देने होंगे।जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विजय लक्ष्मी थापा व लक्ष्मण सिंह रावत की ओर से इस पखवाड़े में सहारा इंडिया के खिलाफ 8 व केजीबी मल्टीकेयर के खिलाफ दो परिवादों में आदेश पारित कर परिवादियों को उनके ओर से जमा की गई रकम मय 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा परिवादीगणों को मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति व वाद व्यय अलग से अदा करने के आदेश दिए हैं। एक अन्य परिवाद में ऑनलाइन शापिंग के लिए विज्ञापन देखकर ऑर्डर देने व एडवांस भुगतान करने के बाद खराब जैकेट भेजने को लेकर की शिकायत पर ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी मिंत्रा पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
Continue Reading
You may also like...

More in नैनीताल