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एक अप्रैल से पहली बार गलती करने पर 10 हजार, दूसरी बार में ड्राइविंग का मामला दर्ज और तीसरी बार यह होगा अंजाम

राजधानी दिल्ली में आगामी 1 अप्रैल से सड़क में वाहन चलाने को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन को और सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ खास ऐलान किए गए हैं। दिल्ली विधानसभा में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि जब लोग सड़कों पर चलें तो अपने आपको सुरक्षित महसूस करें।

यदि कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है, तो उसे पहली बार गलती करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार, खतरनाक ड्राइविंग का मामला दर्ज किया जाएगा। तीसरी बार, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अगर चौथी बार उल्लंघन किया जाता है, तो प्राइवेट बसों का परमिट रद्द कर दिया जाएगा।

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