Connect with us

उत्तराखंड

पीएफ नियमों में एक अप्रैल से बदलाव, जेब पर पड़ेगा असर

प्रोविडेंट फंड (पीएफ) नियमों में एक अप्रैल से बदलाव होने जा रहा है। नए वित्त वर्ष से अगर आप पीएफ खाते में 2.50 लाख रुपये से ज्यादा निवेश करते हैं तो इसके ब्याज पर टैक्स का भुगतान करना होगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के आम बजट में पीएफ में 2.50 लाख रुपये से ज्यादा निवेश पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी।

अधिसूचना के अनुसार अगर किसी नौकरीपेशा का पीएफ खाते में सालाना योगदान 2.50 लाख से ज्यादा होगा तो उसके दो अलग-अलग खाते बनाए जाएंगे। पहले पीएफ खाते में 2.50 लाख जमा होंगे, जबकि उससे ज्यादा की राशि दूसरे खाते में जमा होगी। इससे कर गणना आसान होगी।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
Continue Reading
You may also like...

More in उत्तराखंड