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*सड़क दुर्घटना में 22 वर्षीय युवक की मौत के मामले में आरोपित दोषमुक्त* *वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज कुलौरा की दमदार पैरवी के चलते मिला इंसाफ*

नैनीताल जनपद की प्रथम अपर सिविल न्यायाधीश जूनियर डिवीजन गुलिस्तां अंजुम की अदालत ने हल्द्वानी में 27 अक्टूबर 2018 को सड़क दुर्घटना में हुई 22 वर्षीय नव युवक की मौत के मामले में आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित कर दिया है। बचाव पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज कुलौरा की दमदार दलीलों के चलते मिला इंसाफ।

मामले के अनुसार आरोपित हरजीत सिंह आहूजा पुत्र परमजीत सिंह निवासी 308 हरिपुर कर्नल भोटिया पड़ाव हल्द्वानी पर आरोप था कि उसने 27 अक्टूबर 2018 की सुबह 9 बजे हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में अपनी स्कूटी संख्या यूके04जेड-3033 से कोचिंग के लिये जा रहे 22 वर्षीय धीरज बिष्ट पुत्र हर सिंह बिष्ट को अपने पिकअप संख्या यूके04सीए-8677 से सामने से गलत दिशा से आकर जबर्दस्त टक्कर मार दी। दुर्घटना में धीरज की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। इस मामले में हरजीत के विरुद्ध थाना काठगोदाम में भारतीय दंड संहिता की धारा 279 व 304 ए के तहत अभियोग दर्ज हुआ।

मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पंकज कुलौरा ने पैरवी की। मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए न्यायालय ने कहा कि मामले में अभियोजन आरोपित को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। इस कारण न्यायालय ने आरोपित को संदेह का लाभ देते दोषमुक्त करार दिया।

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