उत्तराखंड
*नैनीताल: स्कूटी चोरी के मामले में आरोपी दोषमुक्त, क्षतिपूर्ति के भी आदेश*
नैनीताल: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की कोर्ट ने स्कूटी चोरी मामले में आरोपित मनोज सिंह गढ़िया, निवासी ग्राम पोथिंग, थाना कपकोट, जिला बागेश्वर को दोषमुक्त करार दिया है। कोर्ट ने मुकदमा लिखाने वाले को क्षतिपूर्ति देने के आदेश भी पारित किए हैं।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद कुमार तिवारी के अनुसार, 12 मई 2022 को तल्लीताल निवासी होटल संचालक दर्शन सिंह भंडारी ने थाना तल्लीताल में तहरीर दी थी। इसमें कहा गया था कि उसकी स्कूटी 3 मई 2022 को अपराह्न दो बजे तल्लीताल में पायल होटल के पास खड़ी थी, जब शाम को गया तो स्कूटी गायब थी। सीसीटीवी में देखा गया कि गाइड मनोज गढ़िया स्कूटी से चाबी निकालता हुआ नजर आया।
पुलिस ने इस मामले में मनोज गढ़िया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादी की ओर से सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया गया और अभियोजन ने स्कूटी चोरी का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।
अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने निर्णय दिया कि आरोपित के खिलाफ अभियोजन बिना उचित कारण के चलाया गया। कोर्ट ने इस आधार पर आरोपित मनोज को दोषमुक्त करार दिया।