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उत्तराखंड

*नगर पालिका टीम के साथ मारपीट मामले में आरोपी महिला दोषमुक्त, अधिवक्ता पंकज कुमार की दमदार पैरवी*

नैनीताल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल रवि प्रकाश की अदालत ने मल्लीताल नैनीताल के पन्त पार्क में नियमविरुद्ध लगे फड़ हटाने गई नगर पालिका की टीम के साथ मारपीट करने, गाली गलौच करने व जान से मारने की धमकी देकर सरकारी काम में बाधा डालने की आरोपी महिला फड़ व्यवसायी सायरा खानम उर्फ बबली को दोषमुक्त करार दिया है । अभियुक्ता की पैरवी अधिवक्ता पंकज कुमार द्वारा की गई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 जून 2018 की अपरान्ह में पालिका कर्मचारी धर्मेश प्रसाद अपनी टीम के साथ नियमविरुद्ध फड़ हटाने पन्त पार्क गए थे । जहां सायरा खानम उर्फ बबली पत्नी फारुख निवासी हरिनगर तल्लीताल ने धर्मेश प्रसाद के साथ मारपीट की । साथ ही उनके साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी । इस मामले की प्राथमिकी मल्लीताल कोतवाली में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा ने दर्ज कराई थी । इस मामले में आरोपी महिला ने स्वयं को निर्दोष बताया और बेवजह फँसाये जाने का तर्क दिया । दोनों पक्षों के तर्कों के बाद कोर्ट ने सायरा खानम को निर्दोष करार दिया है ।

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