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उत्तराखंड

*सगे भाई की हत्या के आरोपी 478 दिन जेल में रहने के बाद दोष मुक्त*

हल्द्वानी। दमुवाढूंगा में सगे भाई की हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है।

बता दें कि काठगोदाम निवासी भूवन चंद आर्य पर उसकी सगी भाभी द्वारा दिनांक 21 मार्च 2023 को उसके पति महेश चंद्र के साथ मारपीट करने वह तोड़फोड़ करने की तहरीर  22 मार्च 2023 को थाना काठगोदाम में दी गई।  महेश चंद्र को उक्त घटना में आई गंभीर चोटों का इलाज हल्द्वानी निजी अस्पताल वह बरेली निजी अस्पताल में  इलाज चलने के दौरान दिनांक 25 मार्च 2023 को उसका देहांत बरेली अस्पताल में होने के उपरांत पुलिस द्वारा हत्या की  धाराओं मे भूवन चंद आर्य को 26 मार्च 2023 को गिरफ्तार कर जिला उप कारागार हल्द्वानी में निरुद्ध कर दिया गया। पुलिस द्वारा तमाम विवेचना के बाद दिनांक 29-5-  2023 को अभियुक्त के विरुद्ध हत्या की  धारा 304 भारतीय दंड संहिता एवं 427 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अभियुक्त का पेरोकर  न होने के कारण न्यायालय की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए विधिक सेवा के तहत अभियुक्त की पैरवी करने के लिए न्याय मित्र अधिवक्ता हल्द्वानी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव राजन सिंह मेहरा को नियुक्त किया गया उक्तवाद में अभियोजन द्वारा अपनी केस को सिद्ध करने के लिए 9 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया गया तथा अनेक दस्तावेज और मेडिकल साक्षी के साथ-साथ सचमुचित गवाह विधि विज्ञान डॉक्टर आदि को पेश किया। अभियुक्त की ओर से पैरवी कर रही है अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा द्वारा अभियोजन द्वारा पेश गवाह से प्रति परीक्षा करने पर गवाहों के बयानों में अत्यधिक विरोधाभास लाने में सफलता प्राप्त की तदुपरांत अभियोजन और अभियुक्त की ओर से पैरवी कर रहे हैं अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा के दलील नजीर को मध्य नजर रखते हुए न्यायालय प्रथम अपर जिला जज अमनिंदर सिंह द्वारा अभियुक्त को  लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त कर दिया गया

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