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उत्तराखंड

अधिवक्ता ने मानक से अधिक आवाज़ में लाउडस्पीकर बजने पर जताई आपत्ति, मुख्य सचिव को भेजा पत्र।

नैनीताल। सरोवर नगरी के धार्मिक स्थलों में मानको से अधिक क्षमता में बज रहे लाउडस्पीकर पर अधिवक्ता ने आपत्ति दर्ज कर मानकों की अवहेलना बताया व मुख्य सचिव को शिकायती पत्र भेजा।
नगर के मल्लीताल बड़ा बाजार निवासी अधिवक्ता नितिन कार्की ने मुख्य सचिव को जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका संख्या 112/2015 महेंद्र सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य सरकार एवं अन्य 19 जून 2016 को उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया गया कि राज्य में सभी धार्मिक स्थल मंदिर ,मस्जिद ,गुरुद्वारा, गिरजाघर सहित अन्य सभी धार्मिक संस्थाओं में 5db(A)से अधिक क्षमता के लाउडस्पीकर अथवा सार्वजनिक उद्घोषणा का प्रयोग ना किया जाए।

इस पर अधिवक्ता नितिन कार्की ने नगर में बज रहे लाउडस्पीकरो को मनको की अवहेलना बताते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कर की व एक पत्र मुख्य सचिव को लिखा है, जिसे जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया। पत्र में नितिन कार्की ने माननीय हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए बताया
पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम16, यह है कि परिधीय
शोर का स्तर 10dB(A)/5dB(A) क्षेत्र के लिए परिवेशी शोर मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए (as .)
अनुसूची में निर्धारित)।
परन्तु नगर में मानक से अधिक क्षमता से लाउडस्पीकर बज रहे हैं जोकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है।

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