देश
वाहन चलाने वालों के लिए खुशखबरी, कई नियमों में हुए बदलाव
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार यदि कोई वाहन बनाने वाली कंपनी मोटर वाहनों के निर्माण में नियमों का पालन करने में विफल रहती है और खराब वाहन देती है तो ऐसे में 1 साल की जेल और 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार के इस तरह के सख्त नियमों के कारण वाहन कंपनियां इस डर से बड़ी सावधानी से काम कर रही है। जिससे ग्राहकों को फायदा मिल रहा है।
इस नियम के अनुसार अगर आपको कंपनी की तरफ से खराब वाहन दिया जाता है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने पर अब उसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। नए प्रस्तावित कदम से भारत VI उत्सर्जन मानदंडों की सभी नई गाड़ियों को सीएनजी वाहनों में बदलने की अनुमति मिल जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसे लेकर कहा, “सीएनजी एक एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है और यह पेट्रोल और डीजल इंजन के मुकाबले में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और धुएं के उत्सर्जन स्तर को कम करेगा।”