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उत्तराखंड

*तेजी व लापरवाही से वाहन चलाने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने किया दोष मुक्त*

नैनीताल। तेजी व लापरवाही से वाहन चलाने वाला अभियुक्त न्यायालय से दोषमुक्त हो गया है। यह मामला वर्ष 2018 का है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार दिनांक 9 अक्टूबर 2018 को लक्ष्मी दत्त लालकुआं से  स्कूटी चला कर हल्द्वानी की ओर आ रहा था तभी हल्द्वानी की ओर से हुंडई सैंटरो कार चालक तेजी और लापरवाही से कार चालक द्वारा स्कूटी चालक से जोरदार टक्कर मार दी। जिससे इस स्कूटी लक्ष्मी दत्त मौके में घायल हो गया स्थानी लोगों की मदद से उसे सुशीला तिवारी अस्पताल अस्पताल पहुंचाया गया।  जिसका इलाज अस्पताल में चला इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना लालकुआं में दर्ज होने के उपरांत थाना लालकुआं द्वारा अपने आरोप पत्र में अभियुक्त धर्मवीर सिंह के विरुद्ध अंतर्गत धारा 279, 338 आईपीसी का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

जिस पर अभियोजन की ओर से आठ गवाहों को परीक्षित किया गया अभियुक्त की ओर से पैरवी कर रहे हल्द्वानी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव राजन सिंह मेहरा द्वारा अभियोजन द्वारा दिए गए समस्त गवाहों की गवाही मैं प्रति परीक्षा के उपरांत  चक्षुदर्शी एवं वाद  से संबंधित गवाहों के बयानू में भी कई विरोधाभास उत्पन्न करवा कार न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की गलती न होने सड़क जगह-जगह खराब होने के कारण स्कूटी चालक अपने रूट से विपरीत रूट में जाकर स्कूटी चलाने के कारण  घटनाकरित होने को सिद्ध करने में सफल रहे जिस आधार पर प्रथम अपर सिविल जज हल्द्वानी गुलिस्ता अंजुम द्वारा अभियुक्त को धारा 279, 338 के अपराध से दोष मुक्त किया गया।

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