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उत्तराखंड

*नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा*

टिहरी। विशेष न्यायाधीश पोक्सो जिला जज योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने नाबालिग से रेप में दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास दोषी को भुगतना होगा। जबकि उत्तराखंड सरकार को पीड़िता को 4 लाख रूपये का प्रतिकर देने का आदेश भी दिया।

टिहरी के विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) महेंद्र सिंह बिष्ट के अनुसार घनसाली पुलिस थाना क्षेत्र में 22 जुलाई 2021 को एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ अप्रैल माह 2021 में अजय भंडारी ने पहले दोस्ती की फिर उसे अपनी दुकान पर बुलाया। फिर मौका देखकर उसकी पुत्री के साथ दुराचार किया।

यही नहीं उसने पीड़िता के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए। जिनकी आड़ लेकर वह बार-बार पीड़िता के साथ दुराचार करता रहा। आरोपी ने उक्त अश्लील फोटो और वीडियो को हटाने के बदले पैसों की मांग की। जब पीड़िता ने पैसे नहीं दिए तो उसने पीड़िता की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर यह सभी फोटो और वीडियो अपलोड कर दिए।

जब वादी को इसका पता चला तो उसकी पुत्री ने आपबीती सुनाई। कहा कि आरोपी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जिसके बाद पुलिस ने पोक्सो व आईटी एक्ट सहित कई धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना पुलिस ने तफ्तीश में तेजी लाते हुए घटना के साक्ष्य, साइबर एक्सपर्ट की सहायता से पूरे घटनाक्रम की जड़ तक गई।

बताया कि पुलिस ने 21 सितंबर 2021 को चार्जशीट कोर्ट में पेश की। अभियोजन की ओर से कोर्ट में कई गवाह प्रस्तुत किए गए। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पोक्सो जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा दी है।

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