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उत्तराखंड

*कैबिनेट का निर्णय- सत्र में पेश होगा 90 हजार करोड़ का बजट*

देहरादून। उत्तराखंड में अब गौवंश, मानव तस्करी, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, नकल आरोपी, मनी लांड्रिंग जैसे अपराधों पर गैंगस्टर एक्ट लग सकेगा। इससे आरोपियों को जल्द जमानत नहीं मिल पाएगी। प्रदेश कैबिनेट ने इसके लिए गैंगस्टर एक्ट में संशोधन को हरी झंडी प्रदान कर दी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले दिए गए। इसमें सबसे अहम गैंगस्टर एक्ट में संशोधन शामिल है। कैबिनेट निर्णय के अनुसार राज्य सरकार कक्षा छह से 12 वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए चलती-फिरती लैब शुरू करने जा रही है। पहले चार जिलों से इसकी शुरूआत की जाएगी। यूकास्ट की मदद से अगस्तया फाउंडेशन इसे संचालित करेगा। इससे छात्र-छात्राओं को अच्छी लैब मिल सकेगी। उधर, कैबिनेट ने सेवाकाल में एक बार एलटी संवर्ग के शिक्षकों को भी अंतर मंडलीय तबादलों की छूट दे दी है।

कैबिनेट के फैसले
-आगामी वित्तीय वर्ष के लिए करीब 90 हजार करोड़ का बजट मंजूर
-सौंग और जमरानी बांध परियोजना निर्माण कार्यों के टेंडर को मंजूरी, बांध के कैचमेंट एरिया में बोरिंग पर प्रतिबंध
-एलटी संवर्ग के शिक्षकों को सेवाकाल में एक बार अंतर मंडलीय तबादलों का मौका
-कर्मचारियों के यात्रा अवकाश पर वित्त व न्याय से लिया जाएगा परामर्श
-बद्रीनाथ और केदारनाथ अस्पताल में उपकरण खरीद के टेंडर की मंजूरी
-ईडब्ल्यूएस श्रेणी आवास निर्माण के लिए 12 मीटर उंचाई की सीमा में राहत
-राज्य के चार जिलों में स्कूली बच्चों के लिए चलती फिरती लैब संचालित होगी
-राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी

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