उत्तराखंड
*नैनीताल व आस-पास की वक्फ बोर्ड संपत्तियों की जांच की मांग को नितिन ने सीएम को भेजा ज्ञापन*
नैनीताल। वक्फ बोर्ड की संपतियों की जांच की मांग को लेकर मल्लीताल निवासी नितिन कार्की ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि नैनीताल में वक्फ बोर्ड की बहुत सारी संपत्ति जिसमे से कुछ संपति सरकारी अतिक्रमण पर हैं और वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 4 का उल्लंघन करती हैं। जिसकी जांच की नितांत आवश्यकता है। कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। जिसमें अदालत ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया।
जिसमें मुकदमे की भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था। उच्च न्यायालय का माना है कि किसी संपत्ति को “वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 के तहत सर्वेक्षण करना अनिवार्य आवश्यकता है। जिसे देखते हुए उन्होंने नैनीताल व नैनीताल के आस पास स्थित वक्फ संपत्तियों की जांच करवाने की मांग की है। जिससे भविष्य में हल्द्वानी वनभूरपुर जैसे हालात उत्पन्न ना हो पाएं और अभी स्थिति नियंत्रित की जा सके।