उत्तराखंड
*एडवोकेट राजन सिंह मेहरा की दमदार पैरवी के चलते गैर इरादतन हत्या मामले में अभियुक्त हुआ दोष मुक्त*
नैनीताल। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अपर सिविल जज (जू्.डि.) की अदालत ने गैर इरादन हत्या मामले में आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। मामले की दमदार पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा ने की।
मामले के अनुसार 24 अगस्त 2022 को वादी ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसका भाई सलीक अहमद पुत्र मुमताज अहमद निवासी 40 आजादनगर लालकुंआ जिला नैनीताल व ओमकार सिंह पुत्र भोपाल सिंह निवासी लालकुंआ नैनीताल, बाइक पर सवार होकर लालकुंआ से अल्मोड़ा की तरफ अपनी मोटर साइकिल से जा रहे थे।
तभी सांय करीब 4:30 बजे पाडली के पास मुन्स्यारी से आ रही टेक्सी बुलोरो नं० यू०के० 05 टी0ए0 3939 के चालक देवेंद्र सिंह पुत्र गोकर्ण सिंह निवासी ग्राम गिन्नी पोस्ट गिरगांव, मुनस्यारी द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर सामने बाइक में टक्कर मार दी।
जिससे दोनों गम्भीर रूप से घायल हो गये और दोनों की उपचार के दौरान खैरना में मृत्यु हो गयी। अभियोजन पक्षी ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुल 10 गवाहों को प्रेषित करवाया। लेकिन अभियुक्त की ओर अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा पूर्व सचिव हल्द्वानी बार एसोसिएशन की दमदार बहस और के आगे अभियोजन पक्षी के सारे दलील न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी और अभियुक्त को गैर इराद हत्या से दोष मुक्त करवा दिया।
अभियोजन पक्षी ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुल 10 गांव को प्रेषित करवाया लेकिन अभियुक्त की ओर अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा पूर्व सचिव हल्द्वानी बार एसोसिएशन की दमदार बहस् और के आगे अभियोजन पक्षी के सारे दलील न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी और अभियुक्त को गैर इराद हत्या से दोष मुक्त करवा दिया,बता दें की राजन मेहरा हल्द्वानी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव भी रह चुके है।