उत्तराखंड
*सरकार सख्त- परिवहन निगम में छह माह तक हड़ताल पर रोक*
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने छह माह तक परिवहन निगम में हड़ताल प्रतिबंधित कर दी है।
शासनादेश के माध्यम से सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने गुरुवार को कहा कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो गया है कि अब प्रदेश में हड़ताल न हो। इसीलिए राज्यपाल की ओर से अति आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा 1 के माध्यम से प्रदेश में छह माह की अवधि के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम में कार्यरत कर्मियों की समस्त सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाएं घोषित करते हुए हड़ताल को निषिद्ध कर दिया गया है।