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अपर जिला सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी नीलम रात्रा की अदालत ने जानलेवा हमला करने के आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास व 25 हजार रु.अर्थदण्ड की सजा सुनाई,सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गिरजा शंकर पांडे की दमदार दलिलो के चलते मिली आरोपियों को सज़ा

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नैनीताल । अपर जिला सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी नीलम रात्रा की अदालत ने जानलेवा हमला करने के आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है । अर्थदण्ड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 अक्टूबर 2019 को इंदिरानगर पूर्वी हल्द्वानी में बहार अहमद पुत्र सईद अहमद निवासी बनभूलपुरा ने इरफान पुत्र बाबू सिद्दीकी पर जान लेवा हमला किया । जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई । इस मामले की नामजद रिपोर्ट मृतक के भाई रिजवान ने 29 अक्टूबर को बनभूलपुरा थाने में दर्ज कराई थी और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था ।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गिरजा शंकर पांडे ने पुलिस चार्ज शीट, गवाहों के बयान व रिकॉर्ड साक्ष्य कोर्ट में पेश किए । अभियोजन पक्ष की दलीलों व रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद कोर्ट ने आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है ।

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