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उत्तराखंड

आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के निशुल्क इलाज के बदले नियम

आयुष्मान योजना के तहत अब निशुल्क इलाज के लिए मरीजों को सरकारी अस्पताल से रेफर कराना अनिवार्य होगा। कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मरीजों को सीधे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने की छूट दी गई थी, लेकिन संक्रमण के मामले कम होने के बाद अब व्यवस्था में बदलाव किया गया है। आयुष्मान योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र सिंह चौहान ने यह जानकारी दी।

अरुणेंद्र सिंह चौहान ने बताया आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के निशुल्क इलाज कराने वाले मरीजों को सरकारी अस्पतालों से रेफर करने के बाद ही सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिल पाएगी। उन्होंने कहा कोरोना संक्रमण की वजह से पूर्व में इस व्यवस्था में छूट दी गई थी, ताकि मरीजों को संक्रमण के समय जल्द से जल्द इलाज की सुविधा मिल सके। कहा कोरोना के मामले कम हो रहे है। अब इस व्यवस्था में फिर से बदलाव कर दिया गया है। आपको बता दें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए चलाई जा रही कैशलेस राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत इलाज के लिए रेफरल अनिवार्य नहीं है और मरीज सीधे सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए जा सकेंगे।

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