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चैक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल तनुजा कश्यप की अदालत ने आरोपी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई ।

नैनीताल। चैक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल तनुजा कश्यप की अदालत ने एक आरोपी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है । अधिवक्ता प्रदीप परगई  की दमदार पैरवी के चलते दोषी  क़ो मिला दंड।

परिवादी  की अधिवक्ता प्रदीप परगईं ने बताया की मामले के अनुसार रैम्जे अस्पताल तल्लीताल नैनीताल निवासी देवेंद्र सिंह मेहरा ने कोर्ट में वाद दायर कर कहा कि आरोपी अरविन्द भारती  ने उससे सितम्बर 2020 में घरेलू परेशानी बताकर 9.95 लाख रूपये उधार लिए। साथ ही इसके एवज में एक चेक दिया, जो निर्धारित तिथि को बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल तनुजा कश्यप की अदालत ने इस मामले में अरविन्द भारती को दोषी पाते हुए उसे एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि आरोपी दस लाख पन्द्रह हजार रूपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में नियमानुसार अदा करे। जबकि पांच हजार रुपये राजकोष में जमा करे ।

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