Connect with us

उत्तराखंड

प्रख्यात शेरवुड कॉलेज के प्रधानाचार्य अमनदीप सन्धु की जमानत मंजूर, सजा भी निलंबित

नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार जोशी की अदालत ने शेरवुड कॉलेज के प्रधानाचार्य अमनदीप सन्धु की जमानत मंजूर करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा दी गई सजा को निलम्बित किया है। अमनदीप सन्धु ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील की थी । जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई की तिथि 30 जुलाई नियत करते हुए वाद को विधि अनुसार सुनवाई हेतु अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय को स्थान्तरित किया है  । इस मामले में सजा प्राप्त दो अन्य ने अभी सी जे एम के आदेश के खिलाफ अपील नहीं की है ।
ज्ञात हो कि सी जे एम रमेश सिंह की अदालत ने 29 जून 2022 को, आठ वर्ष पूर्व नैनीताल के प्रतिष्ठित शेरवुड कॉलेज के एक छात्र की कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही से हुई मौत मामले में प्रधानाचार्य अमनदीप सिंह संधू व दो अन्य को दोषी मानते हुए उन्हें दो -दो साल की सजा व 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई थी ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 नवम्बर 2014 में नेपाल के कक्षा 9 के छात्र शान प्रजापति का स्वास्थ्य खराब होने पर विद्यालय प्रशासन ने उसे बीडी पांडे जिला चिकित्सालय व फिर हल्द्वानी के निजी चिकित्सालय में इलाज कराया लेकिन उसकी तबीयत और खराब होने पर उसे दिल्ली ले जाया जा रहा था। लेकिन दिल्ली ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई थी। इस मामले में छात्र की मां नीना श्रेष्ठ ने विद्यालय के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू, सिस्टर पायल पॉल व हाउस मास्टर रवि कुमार पर उपचार कराने में देरी एवं लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
Continue Reading
You may also like...

More in उत्तराखंड

Trending News